Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आरोपी को गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे कोर्ट से इजाजत लेनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेष अदालत के जरिए शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.