सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अब हाईकोर्ट को इस मामले की दोबारा सुनवाई करनी होगी।
दरअसल, दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाकर उन्हें जमानत दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर फिर से विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर सेंगर की अपील पर फैसला सुनाए या सजा पर रोक की अर्जी पर नया आदेश जारी करे।
कुलदीप सेंगर को 2019 में उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्रकैद की सजा मिली थी। वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भी सजा काट रहे हैं।

