Thursday, March 20, 2025
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विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देशभर का पहला राज्य बना पंजाब: डॉ. बलजीत कौर

दिव्यांगजनों के लिए संचार के साधनों को सुगम बनाने हेतु किए जा रहे हैं विशेष प्रयास

पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल अभिभाषण, बजट सत्र और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का प्रसारण सांकेतिक भाषा में भी किया जाएगा

चंडीगढ़, 19 मार्च:

पंजाब विधानसभा देश की पहली विधानसभा होगी, जहां दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह अनूठा कदम उठाया गया है।

उन्होंने बताया कि आर पी डबल्यू डी अधिनियम 2016 की धारा-40 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को उनके मानवाधिकारों से अवगत कराने के लिए संचार के साधनों को सुगम बनाना आवश्यक है। इसी के तहत पंजाब विधानसभा में अब राज्यपाल अभिभाषण, बजट सत्र और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उन्होंने पंजाब विधानसभा के स्पीकर को अर्ध-सरकारी पत्र भेजकर इस पहल को लागू करने की सिफारिश की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम विधानसभा की कार्यवाही को बोलने और सुनने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाने में मददगार साबित होगा।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को समाज में समान भागीदारी दिलाने के लिए सितंबर 2024 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी मनाया गया था। उन्होंने विधानसभा प्रशासन से अपील की कि इस पहल को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नीतियों और फैसलों की जानकारी मिल सके।

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