Electoral Bond Scheme News: चुनावी बॉन्ड के जारी करने और रिडेम्पशन पर 10.47 करोड़ रुपये सरकार ने खर्च किए हैं जो डोनर्स ने नहीं वसूला गया है.
Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार 15 फरवरी 2024 को अपने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड स्कीम (Electoral Bond Scheme) को असंवैधानिक करार दिया है. पर हाल में संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार ने बताया कि एसबीआई से 30 चरणों में कुल 16,518 करोड़ रुपये का चुनावी बॉन्ड खरीदा गया है. सरकार ने अपने जवाब में ये भी कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि बैंकों के रास्ते टैक्स का भुगतान करने के बाद क्लीन मनी पॉलिटिकल फंडिंग में आए.
खरीदा गया 16518 करोड़ का चुनावी बॉन्ड
संसद में अंतरिम बजट पेश होने के चार दिनों के बाद ही 5 फरवरी 2024 को कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने प्रश्नकाल में वित्त मंत्री से सवाल किया कि अबतक कुल कितना चुनावी बॉन्ड खरीदा जा चुका है. साथ ही चुनावी बॉन्ड के खरीद पर जीएसटी या फिर टैक्स या सेस वसूलकर सरकार ने कितनी कमाई की है. इस प्रश्न का लिखित में जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा भारतीय स्टेट बैंक से कुल 30 चरणों में कुल 16,518 करोड़ रुपये का चुनावी बॉन्ड अब तक खरीदा जा चुका है. वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले से चुनावी बॉन्ड की खरीदारी करने पर कोई जीएसटी, टैक्स या सेस नहीं वसूला जाता है.