फरीदकोट – साल 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस की सुनवाई सोमवार को अतिरिक्त जिला व सेशन जज की अदालत में हुई। इस दौरान केस में चार्जशीट पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, आईजी परमराज सिंह उमरानंगल समेत अन्य पुलिस अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने केस की सुनवाई को 24 फरवरी तक स्थगित करने का आदेश दिया।

जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी कांड के समय पेश आए बहिबल गोलीकांड व कोटकपूरा गोलीकांड की मामलों में से बहिबल गोलीकांड के केस को सुनवाई के लिए फरीदकोट से चंडीगढ़ की जिला अदालत में स्थानांतरित किया जा चुका है जबकि कोटकपूरा केस के संदर्भ में जिला अदालत ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय को पत्र लिखा हुआ है। चूंकि दोनों मामलों से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते समय उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई करने के आदेश दिए थे और बहिबल केस के चंडीगढ़ तबदील होने के बाद से फरीदकोट की अदालत में कोटकपूरा गोलीकांड केस की सुनवाई रुकी हुई है।
कोटकपूरा गोलीकांड मामले से जुड़े दो केस हैं जिनमें से एक केस घटना वाले दिन 14 अक्तूबर 2015 को ही सिख प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुआ था, जबकि एक केस जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बाद साल 2018 में पुलिस अधिकारियों पर दर्ज किया गया था। गोलीकांड मामले की जांच कर रही एसआईटी ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस में भी चार पुलिस अधिकारियों को नामजद करके उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की हुई है।