Friday, August 22, 2025
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“GST में बड़ा बदलाव: 12% और 28% स्लैब हटने से घटेंगी दवाओं और डेयरी उत्पादों की कीमतें”

GST 2.0: GoM ने जीएसटी सुधार के तहत 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को हटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दोनों स्लैब को बनाए रखने का प्रस्ताव स्वीकृति दे दी है. अब जीएसटी काउंसिल अंतिम निर्णय लेगी.

GST 2.0: जीएसटी सुधारों के तहत 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को खत्म करके 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दोनों स्लैब को बनाए रखने का प्रस्ताव GoM ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में वेल्थ मैनेजमेंट के रिचर्स हेड सिद्धार्थ खेमका ने कहा है, यह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लागू करने की दिशा में पहला बड़ा कदम है. इस पर अब आखिरी निर्णय सितंबर में होने वाली बैठक में जीएसटी काउंसिल लेगी.

कई जरूरी चीजों की घटेगी कीमत

GoM की मंजूरी के बाद 28 परसेंट वाले स्लैब को 18 परसेंट और 12 परसेंट वाले स्लैब को 5 परसेंट वाले स्लैब में शामिल कर लिया जाएगा। जीएसटी कम होने से जरूरी वस्तुओं की कीमत घटने के साथ-साथ कई और सारी चीजों भी सस्ती हो जाएंगी। यहाँ उन सभी चीजों की सूची दी जा रही है, जो संशोधित जीएसटी दरों के लागू होने के बाद सस्ती और महंगी हो सकती हैं. जो संशोधित जीएसटी दरों के लागू होने के बाद सस्ती और महंगी हो सकती हैं.

जरूरी चीजें
दवाइयों से लेकर प्रोसेस्ड फूड, नॉन एल्कोहॉलिक बेवरेजेस और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स पर वर्तमान समय में 12 प्रतिशत की जीएसटी लगाई जाती है। जीएसटी सुधारों के साथ ये सभी वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। होटल रूम्स और कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी वर्तमान समय में 12 प्रतिशत दर वाले स्लैब में आते हैं।

एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, ये दोनों उपकरण गर्मियों में काम करते हैं।
अगर आपको नया फ्रीज या एसी लेना है, तो इनके भी रेट घटने वाले हैं क्योंकि जहां अभी इन पर 28 परसेंट जीएसटी वसूला जाता है. वहीं, सुधार के साथ ये 18 परसेंट हो जाएगी. 

4 चार पहियों वाले वाहनों के लिए।

1,200 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले चार पहिया वाहन और 500 सीसी तक के दोपहिया वाहन भी कम कीमत पर उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि इन वाहनों पर वर्तमान में 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होती है।

नया जीएसटी स्लैब

जीएसटी में सुधार के तहत एक नया 40 परसेंट का स्लैब प्रस्तावित किया गया है। इसमें महंगी कारें, शराब, जुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ड्रग्स, फास्ट फूड, कॉफी, चीनी और तंबाकू जैसे उत्पाद शामिल हैं। ये चीजें महंगी हो सकती हैं क्योंकि फिलहाल इन पर 28 परसेंट जीएसटी लगता है।

सिन टैक्स एक विशेष प्रकार का कर है, जिसे सरकार उन वस्तुओं पर लगाती है जिनसे हानि होने की आशंका होती है। टैक्स लगने से चीजें महंगी होंगी, इनकी मांग कम होगी और उपभोग में कमी आएगी, जिससे हानि भी कम होगी। GoM ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखने के केंद्र का प्रस्ताव समीक्षा किया है।


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