
*अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्ति की संरक्षकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें – डॉ. सोना थिंड
फतेहगढ़ साहिब, 13 मार्च:
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक उपायुक्त डॉ. सोना थिंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विचार-विमर्श के बाद दिव्यांग व्यक्तियों के 02 मामलों में कानूनी संरक्षकता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
इस अवसर पर डॉ. सोना थिंद ने बताया कि इस बैठक में सरबन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह गांव लखनपुर तहसील खमाणों ने अपने भाई मोहिंदर सिंह और प्रदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह गांव पवाला ब्लॉक बस्सी पठाना से अपने बेटे विकासदीप सिंह की कानूनी संरक्षकता के मामले ऑनलाइन प्राप्त किए। इन मामलों में जिला स्तरीय कमेटी के महासचिव मनमोहन जरगर ने दोनों मामलों की जांच के बाद कमेटी के सभी सदस्यों से चर्चा की। मामले पर विचार करने के बाद उपायुक्त ने सरबन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह को उसके भाई मोहिंदर सिंह का कानूनी अभिभावक तथा प्रदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह को उसके बेटे विकासदीप सिंह का कानूनी अभिभावक नियुक्त किया।
डॉ. सोना थिंद ने बताया कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की विभिन्न धाराओं के तहत चार प्रकार की दिव्यांगता – ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता या बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता की देखभाल के लिए अभिभावक नियुक्त करने के लिए जिले में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था श्री मनमोहन जरगर, अध्यक्ष कन्फेडरेशन फॉर द चैलेंज्ड, सर्राफा बाजार, वार्ड नंबर 03 बस्सी पठाना से मोबाइल नंबर 89761-20864 पर संपर्क किया जा सकता है।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति या उसके पारिवारिक सदस्य की कानूनी संरक्षकता संबंधी कोई और जानकारी चाहिए तो किसी भी कार्य दिवस पर जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 1 में जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी वरिंदर सिंह टिवाणा से संपर्क किया जा सकता है। 217 पर स्थित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी वरिंदर सिंह टिवाना, सहायक सिविल सर्जन डॉ. अमरीक सिंह, ए.डी.ए. उपस्थित थे। मुनीश कुमार, समाजसेवी मनमोहन जरगर, सरबत दा भला विकलांग जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह सोनी व अन्य समिति सदस्य उपस्थित थे।