Friday, September 20, 2024
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बढ़ी मुश्किलें, फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने ठोंका 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना

आरबीआई के बाद अब फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने पीएमएलए कानून के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई की है.

Paytm Payments Bank: पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट (Financial Intelligence Unit) ने पीएमएलए (PMLA) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर 5.49 करोड़ रुपये (Rupees (Five Crore Forty Nine Lakh) का जुर्माना ठोंका है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट – इंडिया (Financial Intelligence Unit-India) ने पीएमएलए एक्ट 2022 के तहत ये पेनल्टी लगाने का फैसला किया है.

ऑनलाइन गैम्बलिंग में शामिल होने का आरोप!
वित्त मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पेनल्टी लगाये जाने की जानकारी देते हुए कहा कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट – इंडिया (FIU-IND) को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाईयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होने को लेकर जानकारी मिली थी. इस गैरकानूनी ऑपरेशंस से मिले पैसे को बैंक अकाउंट्स के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन इकाईयों में रुट किया गया था.

FIU-India ने जारी किया नोटिस
सभी रिकॉर्ड्स की स्क्रूटनी के बाद फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट – इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कारण बताओं नोटिस जारी किया था. ये नोटिस पीएमएल नियमों के उल्लंघन, एएमएल सीएफटी और केवाईसी से जुड़ी पेआउट सर्विसेज की सुरक्षा के उल्लंघन और बेनिफिशयरी अकाउंट्स के एएमएल सीएफटी और केवाईसी के मद्देनजर जारी किया था.

FIU-India ने लगाया जुर्माना
वित्त मंत्रालय के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक सबमिशन के बाद फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट – इंडिया ने रिकॉर्ड पर सभी उपलब्ध सभी मटेरियल्स को ध्यान में रखते हुए पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ सही थे. जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) के सेक्शन 13 के अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 फरवरी 2024 के आदेश के मुताबिक 5.49 करोड़ रुपये का पेनल्टी लगाने का फैसला किया है.

पहले आरबीआई ने की कार्रवाई
पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें 31 जनवरी 2024 से बढ़ गई जब बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने चेतावनी देने के बावजूद रेग्यूलेटरी नियमों की अनदेखी करने और कम्पलॉयंस का पालन नहीं करने के चलते पेकई सर्विसेज पर रोक लगाने का फैसला किया था. पहले 29 फरवरी तक बंदिशें लगाई गई थी जिसे आरबीआई ने मियाद को बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया गया था. पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ अनियमितताएं पाई गई थी जिसके बाद सेंट्रल बैंक ने ये आदेश जारी किया था.

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