Tuesday, June 24, 2025
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पहले गिरी इमरान की ‘विकेट’, अब करीबी शाह महमूद भी हुए ‘बोल्ड’, इलेक्शन कमीशन ने लगाया चुनाव लड़ने पर 5 साल का बैन

Pakistan Election: पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद ईसीपी ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइफर मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने शनिवार को उन्हें पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. अयोग्यता 8 फरवरी के आम चुनावों से पांच दिन पहले घोषित हुई है. ईसीपी के नोटिफिकेशन के मुताबिक पूर्व विदेश मंत्री को ‘द स्टेट बनाम इमरान अहमद खान नियाजी और मखदूम शाह महमूद क़ुरैशी’ मामले में विशेष अदालत के द्वारा 30 जनवरी को आए फैसले के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया.

30 जनवरी को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी दोनों को 10 साल जेल की सजा सुनाई.

सिफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज से जुड़ा है, जिसके बारे में संघीय जांच एजेंसी के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि इमरान ने इसे कभी वापस नहीं किया. इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने दावा किया कि दस्तावेज में इमरान खान को प्रधान मंत्री पद से हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की धमकी थी.

राजनयिक सिफर के तथ्यों को ‘विकृत’ करने के आरोप में इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी लंबे समय से अदियाला जेल में मुकदमे का सामना कर रहे थे. दोनों पीटीआई नेताओं पर नापाक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सिफर की सामग्री का दुरुपयोग करने की साजिश का आरोप लगाया गया था.

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