Friday, April 18, 2025
spot_img

Latest Posts

किसी मकान को किराये पर देने से पहले पुलिस को किरायेदार की पहचान की पूरी जांच करने के आदेश जारी किए गए

फतेहगढ़ साहिब, 18 अप्रैल जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मकान मालिकों या मकान में रहने वालों को आदेश जारी किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर देने से पहले पुलिस विभाग द्वारा व्यक्ति की पहचान की पूरी जांच करने के बाद ही मकान किराए पर दिया जाए और इस संबंध में सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जाए।

निषेधाज्ञा में कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि असामाजिक तत्व मकान मालिकों से किराये पर मकान लेकर ऐसे कृत्य कर सकते हैं, जिससे लोगों की जान-माल को खतरा हो सकता है, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है तथा शांति एवं व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए जारी ये प्रतिबंधात्मक आदेश 16 जून, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.