
फतेहगढ़ साहिब , 02 अप्रैल: जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिला की सीमा के अंदर सायं 07:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक कंबाइनों से गेहूं की कटाई पर रोक लगा दी है ।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि रबी फसल की कटाई का मौसम शुरू होने वाला है और गेहूं की कटाई के लिए कभी-कभी 24 घंटे काम करने वाली कम्बाइनों को देखना आम बात हो गई है। ये संयोजन रात में नम और गीले गेहूं को काटते हैं , जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में गीला गेहूं प्राप्त होता है। जब यह बासी गेहूं बिक्री के लिए मंडियों में लाया जाता है तो क्रय एजेंसियां नमी की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक होने के कारण इसे खरीदने से मना कर देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मंडियों में बिना बिके गेहूं का भंडार जमा हो जाता है। समय पर गेहूं न बिकने से किसान नाराज हैं। जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा पैदा हो गया है। जिले में ये निषेधाज्ञा 31 मई , 2025 तक प्रभावी रहेंगी ।