No menu items!
Thursday, January 15, 2026
spot_img

Latest Posts

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवारों को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता – मंत्री डॉ. बलजीत कौर

इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों से किया जा सकता है संपर्क

चंडीगढ़, 7 मार्च: पंजाब सरकार द्वारा गरीब परिवारों की सहायता के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत घर के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि किसी भी प्रकार की मृत्यु (प्राकृतिक या अन्य कारणों से) की स्थिति में गरीब परिवार, निर्धारित पात्रताओं को पूरा करने पर, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि परिवार में कोई महिला, जो घर की आय का स्रोत हो, उसे भी घर का कमाने वाला मुखिया माना जाएगा और उनके परिवार को भी यह सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत परिवार शब्द में पति-पत्नी, छोटे बच्चे, अविवाहित लड़कियां और आश्रित माता-पिता शामिल होंगे। यदि अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार में छोटे भाई/बहन या आश्रित माता-पिता को यह सहायता दी जाएगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि कमाने वाले मुखिया की मृत्यु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र में होनी चाहिए। इसके अलावा, मृतक कमाने वाले मुखिया की मृत्यु के प्रत्येक मामले में वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार वे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और सामाजिक-आर्थिक जाति वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

मंत्री ने अंत में कहा कि यह योजना पंजाब सरकार के सामाजिक कल्याण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति अपने जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.