
Delhi School Fee:
दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने साफ कहा है कि आदेशों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी निजी स्कूलों में स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) का गठन अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और दिल्ली के सभी निजी स्कूलों पर लागू रहेगा।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के लिए हर निजी स्कूल को 10 जनवरी 2026 तक 11 सदस्यीय SLFRC बनानी होगी, जिसमें 5 अभिभावक, 3 शिक्षक, स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग का एक सरकारी पर्यवेक्षक शामिल होगा। फीस बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव 25 जनवरी 2026 तक कमेटी के सामने रखना अनिवार्य होगा।
सरकार के निर्देशों के मुताबिक, SLFRC को प्रस्ताव मिलने के 30 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा और उसे स्कूल के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। कमेटी के गठन में लापरवाही, फीस प्रस्ताव समय पर जमा न करने या नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और नियंत्रण) अधिनियम व नियम, 2025 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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