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Monday, November 3, 2025
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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2024 तक आए लोगों को भारत में रहने की इजाजत

नए नियम: गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक लोग बिना पासपोर्ट-वीजा के रह सकेंगे.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एलान किया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को पासपोर्ट या किसी अन्य यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में निवास करने की अनुमति दी जाएगी। पिछले साल लागू हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के अनुसार, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। हाल ही में लागू आव्रजन एवं विदेशी (नागरिक) अधिनियम, 2025 के तहत जारी किया गया यह महत्वपूर्ण आदेश बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर पाकिस्तान से आने वाले उन हिंदुओं को राहत प्रदान करेगा, जो 2014 के बाद भारत आए और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे.

आदेश में क्या कहा गया?

गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, “अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय – हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं और 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करें, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा जरुरी नहीं होंगे.”

नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए क्या हैं नियम?

आज की आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत आने-जाने या यहां रहने के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक वे भारत में सीमा मार्ग से प्रवेश करें. यह व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी. हालांकि, अगर कोई नेपाली या भूटानी नागरिक चीन, मकाऊ, हॉन्गकॉन्ग या पाकिस्तान से भारत आता है, तो उसके पास मान्य पासपोर्ट होना अनिवार्य होगा.

उसी प्रकार, भारतीय नागरिकों को भी नेपाल या भूटान की सीमा से भारत आने-जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन अगर वे नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश से भारत लौटते हैं (चीन, मकाऊ, हॉन्गकॉन्ग और पाकिस्तान को छोड़कर), तो उन्हें मान्य पासपोर्ट दिखाना होगा. साथ ही, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों को, जो ड्यूटी पर भारत में प्रवेश या बाहर जा रहे हैं, तथा उनके परिवार के सदस्यों को (अगर वे सरकारी परिवहन के साथ यात्रा कर रहे हों) पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी.

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