
कर्नाटक | जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने जेडीएस के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने शुक्रवार को रेवन्ना को अश्लील वीडियो और बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था। यह मामला केआर नागर की एक घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज कराई गई बलात्कार की शिकायत और अन्य आरोपों से संबंधित है। नागर ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। रेवन्ना को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और वो 14 महीने से जेल में है।
2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न और उनकी रिकॉर्डिंग करने के कथित वीडियो सामने आए थे। इसके बाद, प्रज्वल देश छोड़कर भाग गया था। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी. कुमारस्वामी की सार्वजनिक अपील के बाद उसकी वापसी हुई थी। 31 मई 2024 को रेवन्ना के लौटने पर बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
प्रज्वल की कई जमानत याचिकाओं को सभी अदालतों ने सिरे से खारिज कर दिया था।रेवन्ना मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने इस विशेष मामले में पुख्ता सबूत जुटाए थे। उन्होंने पीड़िता का बयान दर्ज किया और यौन