Friday, July 18, 2025
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सेलेक्ट कमेटी को भेजा बेअदबी बिल: लिए जाएंगे लोगों के सुझाव, छह माह में देनी होगी रिपोर्ट; प्रस्ताव पास

चंडीगढ़ – पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के चाैथे दिन सदन में पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक-2025 पर बहस हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेअदबी बिल पर कहा कि सभी के सुझावों को देखते हुए बिल को सेलेक्ट कमेटी भेजकर लोगों के सुझाव लिए जाने चाहिए। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर धार्मिक जत्थेबंदी के सुझाव लेने चाहिए। इसके लिए समयसीमा तय की जानी चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टी को उस कमेटी में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस पर स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि सभी सुझाव को लेकर इस बिल को आगे ले जाना चाहिए। सेलेक्ट कमेटी को सौंपने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया गया। छह महीने के अंदर कमेटी की तरफ से लोगों के सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। स्पीकर खुद इस कमेटी का गठन करेंगे। इससे पहले विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ने बेअदबी बिल पर चर्चा के दाैरान कहा कि 10 साल की सजा काफी नहीं है, इसे उम्र कैद में बदलना चाहिए। साथ ही बेअदबी की कोशिश पर भी तीन साल सजा काफी नहीं है। इसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म में बहुत भी व्यापक ग्रंथ हैं। सभी सनातन ग्रंथों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। विपक्ष ने नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि बेअदबी पर तय सीमा में जांच करने का प्रावधान करनी चाहिए। 30 दिन का समय तय किया जाना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर जांच पूरी नहीं होती तो एसएसपी की अनुमति के बाद ही आगे 15 दिन का और समय दिया जाना चाहिए। इसके सिर्फ डीजीपी की अनुमति के बाद ही जांच का समय आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने के समय आम आदमी पार्टी के निलंबित पूर्व विधायक अमरजीत सिंह संदोआ अपने समर्थकों के साथ परिसर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। पूर्व विधायक अमरजीत सिंह संदोआ को हाल ही में पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया था। उन्होंने खुलकर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज उन्होंने आप के रोपड़ से विधायक दिनेश चड्ढा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

करीब एक दर्जन युवक, जिनमें से अधिकतर संदोआ समर्थक बताए जा रहे हैं, दिनेश चड्ढा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विधानसभा के बाहर पहुंच गए। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हालात संभाले और प्रदर्शनकारियों को विधानसभा परिसर से बाहर निकाला।

सोमवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विधेयक को पंजाब विधानसभा में पेश किया था।
सीएम मान ने मीडिया से कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत बेअदबी के दोषी को 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। बेअदबी की कोशिश करने वालों को तीन से पांच साल तक की कैद का प्रावधान है। अपराध के लिए उकसाने वालों को अपराध के अनुसार सजा मिलेगी। मान ने कहा कि नए कानून से जघन्य अपराध के दोषियों के लिए कठोर सजा सुनिश्चित करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने में और ताकत मिलेगी।

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