सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दोषियों संजय पैकरा और पुष्पम यादव की अपील खारिज कर दी। पीठ ने दो दोषियों की अपील खारिज करते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। आपने वैन चालक के साथ मिलकर एक नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हमें इसमें किसी तरह की रियायत की जरूरत नहीं है। इसे खारिज किया जाता है।
पीठ इस दलील से सहमत नहीं हुई कि लड़की की सहमति थी और जब उसे एकांत कारावास में रखा गया था।उस दौरान उसने कोई शोर नहीं मचाया। पीठ ने कहा कि वह नाबालिग है। यह साबित हो चुका है और अब किसी और बात की जरूरत नहीं है।

हाईकोर्ट ने 5 अगस्त, 2024 को 2019 के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पैकरा, यादव और तीसरे आरोपी संतोष कुमार गुप्ता, स्कूल वैन चालक को सातवीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पांच अक्तूबर 2021 को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने आजीवन कारावास के अलावा उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।