फतेहगढ़ साहिब, 18 अप्रैल: जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले की आम जनता को आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिले के भीतर जैतून के रंग की सैन्य वर्दी और जैतून के रंग (सैन्य रंग) की जीप / मोटरसाइकिल / मोटर वाहन का उपयोग नहीं करेगा। ये आदेश सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि ऐसे रंग की वर्दी या वाहन का उपयोग कर असामाजिक तत्वों द्वारा कोई भी अवैध कार्य या हिंसक घटना की जा सकती है, जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को खतरा हो सकता है। इसलिए, अलगाव सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, आम व्यक्तियों द्वारा सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 16 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगे।