मोगा –
मोगा मिनी सचिवालय स्थित बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से 2019 में लाखों के कैश और सोने की चोरी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी मनप्रीत सिंह, जरनैल सिंह, सतनाम सिंह को पांच-पांच साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। तीनों आरोपी मोगा के रहने वाले हैं।

20 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से 17 लाख रुपये कैश व ढाई किलो सोना चोरी हुआ था। पुलिस ने 20 अप्रैल को मोगा सिटी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज की सहायता से चोरों की तलाश शुरू की। 72 घंटे बाद तीनों आरोपियों मनप्रीत सिंह, जरनैल सिंह और सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था।
पुलिस को आरोपी मनप्रीत के घर से 9 लाख 65 हजार रुपये नगदी व अढाई किलो सोना बरामद हो गया था। मुख्य आरोपी मनप्रीत सिंह वारदात के 6 महीने पहले कच्चे तौर पर बैंक में चपरासी की नौकरी करता था। बैंक में नौकरी के दाैरान उसने स्ट्रांग रूम, सेफ और लाॅकर की नकली चाबियां बना ली थी।
इसके बाद मनप्रीत ने अपने पड़ोस में रहने वाले दो युवकों सतनाम सिंह व जनरल सिंह के साथ बैंक में चोरी करने की योजना तैयार की उसके बाद 20 अप्रैल 2019 की रात को तीनों बैंक में शटर का ताला खोलकर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया।