
*ई-केवाईसी गेहूं वितरण नहीं करवाने वाले लाभार्थियों को गेहूं वितरण
कोटा रद्द हो सकता है-डीएफएससी मीनाक्षी
फतेहगढ़ साहिब, 13 मार्च: जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती मीनाक्षी ने बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत निशुल्क गेहूं प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की अवधि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी है। इसे करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए जिले के सभी लाभार्थी जो निःशुल्क गेहूं का लाभ ले रहे हैं, वे 31 मार्च तक अपना ई-केवाईसी जमा करवा दें। इसे अवश्य पूरा करें। उन्होंने बताया कि केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले लाभार्थियों का गेहूं कोटा रद्द किया जा सकता है।
श्रीमती मीनाक्षी ने बताया कि जिला के सभी डिपो होल्डरों द्वारा सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी बिल्कुल निशुल्क की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक खमाणों, खेड़ा, मंडी गोबिंदगढ़, सरहिंद और बस्सी पठाना क्षेत्रों के 80 प्रतिशत से भी कम लाभार्थियों ने ई-केवाईसी पूरी की है। यह हो गया है। जिला में शेष बचे सभी लाभार्थी जो राशन कार्ड के माध्यम से मुफ्त गेहूं प्राप्त कर रहे हैं, उनसे अपील की गई कि वे अपने नजदीकी राशन डिपो पर जाकर ई-पॉश मशीनों पर अपना अंगूठा लगाकर अपना ई-केवाईसी करवा लें ताकि उन्हें उनका बनता गेहूं का कोटा निरंतर मिलता रहे।