चुनाव आचार संहिता के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा प्रचार सामग्री, पैम्फलेट या विज्ञापन छापते समय उस पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता अवश्य अंकित करना चाहिए।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री परनीत शेरगिल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस मुलाकात के दौरान श्रीमती शेरगिल ने कहा कि
कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री, पंपलेट या विज्ञापन छापते समय मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता छापना अनिवार्य है तथा राजनीतिक दलों द्वारा मुद्रित सामग्री की जानकारी संबंधित को अति आवश्यक है अधिकारी.
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस मालिकों/प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी प्रचार सामग्री को छापने से पहले यह घोषणा पत्र अवश्य लिया जाये कि यह चुनाव सामग्री किसके द्वारा और कितनी संख्या में मुद्रित की जा रही है तथा मुद्रित प्रचार सामग्री द खर्च सहित जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त या सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-एसडीएम को देनी होगी.
जो भी प्रिंटिंग प्रेस प्रचार सामग्री छापेगी, उसे बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, पैम्फलेट, बुकलेट पर अपनी प्रेस का नाम और पंजीकरण संख्या भी छापनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रिंटिंग प्रेस द्वारा जाति, धर्म आदि के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं छापी जायेगी।
चुनाव आयोग के इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रिंटिंग प्रेस मालिक को छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव संहिता के तहत मुद्रित सामग्री के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें.
इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव की गिनती बाबा बंदा सिंह बहादुर पॉलिटेक्निक में होगी और जैसे ही मशीनें वहां शिफ्ट होंगी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना दे दी जायेगी. .
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती ईशा सिंगल, तहसीलदार (चुनाव) श्रीमती निर्मला रानी, एक्सियन पंचायती राज जसवीर सिंह एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।