Narendra Modi on Vote for Note Case Verdict: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह प्रतिक्रिया माइक्रो ब्लॉगिंग मंच एक्स पर पोस्ट के रूप में आई है.
Narendra Modi on Vote for Note Case Verdict: वोट फॉर नोट केस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद सोमवार (4 मार्च, 2024) दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आया. उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में टि्वटर) पर एक पोस्ट के जरिए इस निर्णय का स्वागत किया. पीएम ने लिखा- स्वागतम! माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ-सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा.
SC ने पलटा साल 1998 का फैसला

दरअसल, टॉप कोर्ट ने बड़े फैसले के दौरान कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के केस में अभियोजन से छूट नहीं होती. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की बेंच की ओर से सुनाए गए साल 1998 के फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया.
“संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं”
5 जजों की बेंच के फैसले के तहत सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट दी गई थी. सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है.