Friday, August 8, 2025
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‘बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट हटाएं, नहीं तो…’, टेलीग्राम, एक्स और यूट्यूब को केंद्र सरकार का नोटिस

Child Sexual Abuse: केंद्र सरकार ने शुक्रवार (6 अक्टूबर) को बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट नहीं हटाने पर सोशल मीडिया मंच एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है.

Center On Child Sexual Abuse: केंद्र सरकार ने शुक्रवार (6 अक्टूबर) को बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर बड़ी कार्रवाई की. सरकार ने सोशल मीडिया मंच एक्स (पहले ट्विटर), यूट्यूब और टेलीग्राम को देश में अपने प्लेटफॉर्म  से बाल यौन शोषण संबंधी कंटेंट हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ”सोशल मीडिया कंपनियां तुरंत कार्रवाई नहीं करती हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका संरक्षण वापस ले लिया जाएगा. इसका अर्थ है कि इन मंचों के खिलाफ लागू होने वाले कानून और नियमों के तहत सीधे मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही कंटेंट उन्होंने अपलोड किया या हो नहीं. 

राजीव चंद्रशेखर ने क्या कहा?
चंद्रशेखर ने कहा, ”हमने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस भेजे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके मंचों पर कोई भी बाल यौन शोषण सामग्री न हो. सरकार सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.’’

नोटिस में क्या है?

नोटिस में कहा गया है, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किये हैं. इसमें उन्हें भारतीय इंटरनेट पर अपने मंचों से बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) हटाने की चेतावनी दी गई है.’’

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