Thursday, November 7, 2024
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हैदराबाद में धारा 144 लागू होने से नाराज अमित मालवीय ने कहा, ”तेलंगाना सरकार हिंदुओं को त्योहार मनाने की इजाजत नहीं दे रही है.”

भाजपा नेता अमित मालवीय ने हैदराबाद में सार्वजनिक रैलियों और सभाओं पर एक महीने के प्रतिबंध की निंदा की और तेलंगाना सरकार के कदम को “हिंदू विरोधी” बताया।

हैदराबाद पुलिस ने 28 नवंबर तक शहर में सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तेलंगाना सरकार की निंदा करते हुए इसे औरंगजेब जैसा कदम बताया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तेलंगाना सरकार के कदम को ‘हिंदू विरोधी’ बताया.

जबकि तेलंगाना सरकार के आदेश की एक प्रति सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने की अनुमति नहीं दे रही है। धनतेरस के शुभ त्योहार के दौरान भी, हैदराबाद में कांग्रेस प्रशासन ने बिना कोई वैध कारण बताए हिंदुओं को त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

“दिवाली समारोह पर प्रतिबंध”

मालवीय ने आगे लिखा, “औरंगजेब की तरह, तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 144 के तहत प्रतिबंध लगाकर 27 अक्टूबर से 28 नवंबर, 2024 तक दिवाली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो तेलंगाना में बैठकों और जुलूसों के आयोजन पर रोक लगाता है। हिंदुओं को बार-बार अपने धर्म का पालन करने के अधिकार से वंचित किया गया है।”

“सरकार ने हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोका”

उन्होंने कहा कि अप्रैल की शुरुआत में हैदराबाद पुलिस ने भाजपा सांसद राजा सिंह को शहर में रामनवमी शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. हिंदू विरोधी कांग्रेस, जिसने बेशर्मी से सनातन धर्म की निंदा की और सनातन को खत्म करने की सहयोगी द्रमुक की मांग का खुला समर्थन किया, अब सक्रिय रूप से हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने से रोक रही है।

यह रोक 28 नवंबर तक लागू है.

दरअसल, हैदराबाद पुलिस ने 27 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 तक शाम 6:00 बजे तक हैदराबाद शहर में जुलूस, धरने, रैलियों और सार्वजनिक समारोहों पर एक महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस के मुताबिक उनका लक्ष्य शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना है. आदेश में सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया लेकिन इंदिरा धरना चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई। सचिवालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के पास विरोध प्रदर्शन या सभाओं पर सख्त प्रतिबंध लागू होते हैं। उल्लंघनकर्ताओं को वर्तमान कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाएगा।

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