Friday, September 20, 2024
spot_img

Latest Posts

ओडिशा में नाबालिग लड़की से बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

ओडिशा के जाजपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार की वारदात सामने आई है. इस मामले में पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके 30 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान नुआगांव गांव के उत्तम सिंह के रूप में हुई है.

ओडिशा के जाजपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार की वारदात सामने आई है. इस मामले में पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके 30 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान नुआगांव गांव के उत्तम सिंह के रूप में हुई है.

पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, सोमवार रात को उसकी 14 वर्षीय बेटी अकेली सो रही थी. उसी वक्त आरोपी उत्तम सिंह खिड़की तोड़कर उसके कमरे में घुस गया. इसके बाद उसने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. पीड़िता की चीखने की आवाज घरवाले उठे.

इस मामले में पीड़िता की मां ने टॉमका थाने में शिकायत दी है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी उत्तम सिंह के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले की जांच की जा रही है.

टॉमका थाना प्रभारी प्रमोदिनी साहू ने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों का सुकिंदा के एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

लड़की से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल की सजा

ओडिशा के बालासोर की एक अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को छह साल पहले एक लड़की से बलात्कार के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी के उपर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगा गया है. पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है.

बालासोर जिले के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने कहा कि यदि दोषी जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे 2 साल और जेल की काटनी होगी. दोषी भरत सेठी ने लड़की से शादी करने का वादा किया और उसका अपहरण कर लिया.

विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने बताया कि अदालत ने 12 गवाहों और 19 साक्ष्यों की जांच करने के बाद भरत सेठी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया. इसके बाद अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.