MHA Order: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि यह रिपोर्ट ईमेल, फैक्स या वॉट्सऐप से भेजनी होगी. यह कदम सुरक्षा की निगरानी करने और स्थिति को नियंत्रण से बाहर न जाने देने के लिए उठाया गया है.
डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया यह आदेश
Union Home Ministry New Order: कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है. अलग-अलग राज्यों के डॉक्टर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. दूसरे राज्यों में भी रेप के इस तरह के मामले सामने आने के बाद कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा फैसला किया है.
इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों को हर दो घंटे में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. राज्यों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए गृहमंत्रालय ने यह फैसला किया है. इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश की कॉपी भेज दी गई है.
वॉट्सऐप, ईमेल और फैक्स से भेज सकते हैं रिपोर्ट
बताया जा रहा है कि कोलकाता महिला डॉक्टर रेप-मर्डर केस के बाद हो रहे विरोध-प्रदर्शनों और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को देखते हुए ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हर 2 घंटे में ईमेल, फैक्स या वॉट्सऐप के जरिए भेजनी होगी.
क्या है पूरा आदेश
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार (17 अगस्त 2024) रात जारी की गई आदेश की कॉपी में कहा गया है कि अब से हर राज्य को अपने यहां की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देनी होगी. यह रिपोर्ट हर 2 घंटे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजनी होगी. सभी राज्य ईमेल, फैक्स या वॉट्सऐप के माध्यम से कानून व्यवस्था की लेटेस्ट जानकारी मंत्रालय तक भेजेंगे. गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम अधिकारी मोहन चंद्र पंडित ने इस आदेश को लेकर कहा, “यह कदम सुरक्षा की निगरानी करने और स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देने के लिए उठाया गया है.”