Tuesday, September 17, 2024
spot_img

Latest Posts

दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में गृह मंत्रालय ने गठित की समिति, 30 दिनों में पेश करेगी रिपोर्ट

Old Rajendra Nagar Accident Case: पुराने राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद तीन छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.


Rajendra Nagar Accident: दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने के बाद, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत के मामले में सोमवार (29 जुलाई) को गृह मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है. इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके दी.

बयान में कहा गया, “गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है.

समिति कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी. इस समिति में अतिरिक्त सचिव, प्रमुख सचिव (गृह), दिल्ली सरकार, विशेष सीपी, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय संयोजक होंगे. ये समिति 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.” 

न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

उधर, मामले में सोमवार को गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों तजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह और कार चालक मनुज कथूरिया को अदालत में पेश किया गया.

न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने उन्हें 12 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी.

जमानत के लिए कल दी जाएगी दलील

गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में, बारिश के पानी से भरी सड़क से गुजरने वाला स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) का चालक भी शामिल है.

आरोप है कि वाहन के वहां से गुजरने के कारण पानी तीन मंजिला इमारत के बेसमेंट में घुस गया. वाहन चालक के वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का किसी की जान लेने का इरादा नहीं था.

हालांकि, अदालत ने वकील से मंगलवार को जमानत के लिए लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा. कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों के वकील ने अदालत को बताया कि किसी इमारत को पट्टे पर देने पर, लापरवाही से मौत और गैर इरादतन हत्या समेत ऐसे अपराधों का कोई दायित्व तय नहीं होता है. अदालत ने वकील को लिखित दलीलें पेश करने के लिए कहा. 

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.