Thursday, November 7, 2024
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झारखंड में कांग्रेस और JMM के दो नेताओं की विधायकी गई, स्पीकर का बड़ा फैसला

Jharkhand News: झारखंड में दो विधायकों पर गाज गिरी है. दलबदल रोधी कानून के तहत गुरुवार को दोनों को अयोग्य ठहराया गया. स्पीकर ने दलबदल रोधी कानून के तहत आदेश दिया.

Jharkhand News: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को दलबदल रोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य ठहराया. विधायकी जाने का आदेश 26 जुलाई से प्रभावी होगा.

बता दें कि कल से झारखंड विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र का आगाज हो रहा है. मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के लोबिन हेम्ब्रोम और कांग्रेस (Congress) के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराने का आदेश आया.

झामुमो और बीजेपी ने हेम्ब्रोम और पटेल पर दलबदल रोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग उठाई थी. हेम्ब्रोम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हांसदा को चुनौती दी थी.

स्पीकर के फैसले पर लोबिन हेम्ब्रोम ने जताई हैरानी

स्पीकर के फैसले पर लोबिन हेम्ब्रोम ने सवाल उठाये हैं. उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में फैसले लेने की क्या जरूरत थी? स्पीकर को पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए. उन्होंने कहा, “मेरे सामने कई नेताओं ने पार्टी बदली है, लेकिन उन सभी के मामले दो सालों से लंबित है. आखिर मेरी क्या गलती है?”  

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