Saturday, September 21, 2024
spot_img

Latest Posts

पुणे पोर्श कार दुर्घटना पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, किशोर आरोपी को दी जमानत

Pune Porsche Car Accident: पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है.

Pune Accident News: पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने किशोर आरोपी को सुधार गृह से रिहा करने का आदेश दिया है. बॉम्बे हाइकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है. कोर्ट का आदेश है कि नाबालिक आरोपी को बुआ के पास रहना होगा.

पुणे में एक किशोर नशे की हालत में पोर्शे कार चला रहा था. जिसके परिणामस्वरूप 19 मई को दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी. इस मामले ने सबका ध्यान आकर्षित किया, खासकर तब जब किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एल. एन. दानवड़े ने नाबालिग को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित कुछ नरम शर्तों के साथ जमानत दे दी थी.

कोर्ट ने दिए ये आदेश
कोर्ट ने नाबालिग को उसकी मौसी की देखभाल और हिरासत में छोड़ने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नाबालिग का मनोवैज्ञानिक के साथ सेशन जारी रहना चाहिए. नाबालिग की मौसी ने नाबालिग को अवैध रूप से निगरानी गृह में रखे जाने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

कुछ दिन पहले जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे ने कहा कि नाबालिग को जमानत देने के बाद उसे निगरानी गृह में भेजना जमानत के उद्देश्य को खत्म कर देता है. कोर्ट ने कहा, “दो लोगों की जान चली गई है. आघात तो था ही, लेकिन बच्चा (किशोर) भी आघात में था.”

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.