जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के तहत फतेहगढ़ साहिब जिला एवं सब डिविजन स्तर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 5457 प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया तथा 11 करोड़ रूपये से अधिक के अवार्ड पारित किये गये। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण गुप्ता ने जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का जायजा लेने के मौके पर दी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए 09 बैच का गठन किया गया था, जिसमें सभी प्रकार के संज्ञेय विवाद जैसे संज्ञेय आपराधिक मामले, चेक बोनस मामले, मोटर दुर्घटना मामले, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद मामले, श्रम मामले शामिल हैं। दीवानी मामले जैसे किराया संबंधी, बैंक वसूली, राजस्व मामले, बिजली एवं पानी आपूर्ति तथा पूर्व लंबित मामले निपटारे के लिए रखे गए।
अरुण गुप्ता ने कहा कि आज की लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने का प्रयास किया गया ताकि जनता एवं लंबे समय से लंबित मामलों को आपसी सहमति से समाप्त किया जा सके. इस लोक अदालत में पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में निस्तारित मामलों में से 1 झगड़ालू विवाहित जोड़े को पारिवारिक न्यायालय पीठ के माध्यम से लोक अदालत में एक साथ लाया गया और उन्हें एक पौधा दिया गया ताकि उनका भावी वैवाहिक जीवन पौधे की तरह हरा-भरा रहे।
इस लोक अदालत में सभी बैंकों के प्रतिनिधियों की भागीदारी से बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस स्थायी लोक अदालत में 18 प्रकार के लोक सेवा से संबंधित मामले रखे जाते हैं अदालत प्रतिदिन लगती है । इस अवसर पर आम जनता को इस लोक अदालत में भाग लेकर अधिक से अधिक भागीदारी निभानी चाहिए क्योंकि इन लोक अदालतों के अनेक फायदे हैं तथा समझौता होने की स्थिति में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है तथा लोक अदालत का निर्णय भी अंतिम होता है।