अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुनाते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल इस समय जेल में बंद हैं। ED ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल के जांच में शामिल न होने और उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। अनुमोदनकर्ता को माफ़ी देना ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने कहा, यदि आप क्षमा की प्रक्रिया पर संदेह करते हैं,तो आप न्यायाधीश पर दोषारोपण कर रहे हैं।
दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिमांड अवधि खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था।कोर्ट में पेशी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं यह देश के लिए अच्छा नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा, “यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह 100 करोड़ रुपये का घोटाला था .ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को कुचलना है।”
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन हस्तांतरित करने के लिए हवाला ऑपरेटरों के इस्तेमाल के खुलासे के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। वित्तीय जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, धन का हस्तांतण चुनावों, बैठकों और होटलों पर खर्च के लिए किया जा रहा था।
ईडी के अनुसार, केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ कथित तौर पर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली, और यह पैसा कई बिचौलियों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इस प्रक्रिया में बीआरएस एमएलसी के. कविता और ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों को शामिल किया गया।
केजरीवाल ने ईडी के नौ समन की अनदेखी की थी, जिस कारण अदालत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत उनके खिलाफ दो मामले दायर किए गए थे।ईडी ने सबूत जुटाने के बाद गिरफ्तारी की।16 मार्च को ईडी ने कविता की हिरासत की मांग करते हुए उन्हें पिछले दिनों हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। वह बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं। ईडी ने कथित घोटाले में “प्रमुख साजिशकर्ता और लाभार्थी” के रूप में उसकी कथित संलिप्तता का खुलासा किया।जांच एजेंसी ने हिरासत में लेने के लिए दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि ‘साउथ ग्रुप’ के अन्य सदस्यों – सरथ रेड्डी, राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के साथ कविता ने सीएम केजरीवाल और उनके डिप्टी सहित आप के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी। तत्कालीन आबकारी मंत्री व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी।
अदालत के समक्ष ईडी के आवेदन में कहा गया, “आप के नेताओं को दी गई रिश्वत के बदले में उन्हें नीति निर्माण तक पहुंच प्राप्त थी और उनके लिए एक अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों की पेशकश की गई थी।”
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि कविता को अपने डमी अरुण पिल्लई के जरिए पेरनोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इस फर्म और वितरण व्यवसाय में पर्याप्त निवेश किए बिना इंडो स्पिरिट्स की साझेदारी में हिस्सेदारी मिली, जो देश के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है और इस तरह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 की अवधि में इंडो स्पिरिट्स को सबसे अधिक लाभदायक एल1 बनाया और मुनाफे की आड़ में अपराध की आय कमाई।इसके अलावा, नीति में थोक व्यापारी का लाभ मार्जिन बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया, ताकि इस मार्जिन में इसका एक हिस्सा रिश्वत के रूप में वापस लिया जा सके। ऐसा अवैध धन का निरंतर प्रवाह बनाने के लिए किया गया था। आवेदन में दावा किया गया है कि एएपी ने थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में और साउथ ग्रुप को भुगतान की गई रिश्वत की वसूली करने और इस पूरी साजिश से मुनाफा कमाने के लिए कहा गया।सरथ रेड्डी, राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी इस मामले में सरकारी गवाह बन गए थे।ईडी ने दावा किया कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज श्रीनिवासुलु रेड्डी के 14 जुलाई, 2023 के बयान और धारा 164 के तहत दर्ज किए गए 17 जुलाई, 2023 के उनके बयान के अनुसार, कविता और अन्य ने आप के शीर्ष नेताओं को रिश्वत दी।
क्या है पूरा मामला ?
दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021/22 को बनाने और उसके क्रियान्वयन में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 20 जुलाई, 2022 को मामले में CBI जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को CBI ने शिकायत दर्ज की थी। जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था।
आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी और साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। बदलें में करोड़ों की रिश्वत लेकर चुनाव में खर्च किया गया।
आबकारी मामले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं। CBI ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया और 4 अक्टूबर 2023 को ED ने संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।