RBI ने कहा कि जिन कस्टमर्स कै अकाउंट या वॉलेट पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ है उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे 15 मार्च 2024 तक दूसरे बैंक के साथ वैकल्पिक व्यवस्था कर लें.
RBI On Paytm Payment Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम एप के जरिए यूपीआई ऑपरेशन को चालू रखने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को नियमों के तहत पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड ( One97 Communication Limited) के उस अनुरोध पर विचार करने को कहा कि जिसमें एनपीसीआई से यूपीआई चैनल के थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर (Third-Party Application Provider) बनने का अनुरोध किया गया है जिससे पेटीएम ऐप पर यूपीआई ऑपरेशन चालू रहे.
आरबीआई ने एनपीसीआई को दिया से सुझाव
भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि 15 मार्च 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक कस्टमर के अकाउंट्स या वॉलेट में क्रेडिट स्वीकार नहीं कर सकता है ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि यूपीआई कस्टमर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के हैंडल @paytm का इस्तेमाल कर सीमलेस डिजिटल पेमेंट्स करते रहे साथ ही यूपीआई सिस्टम में मल्टीपल पेमेंट ऐप प्रोवाइडर्स के कंस्ट्रेशन रिस्क को कम करने के लिए कुछ कदम उठाना जरुरी है. जिसके बाद आरबीआई ने ये एडिशनल स्टेप्स लेने का फैसला किया गया है.
आरबीआई ने कहा कि एनपीसीआई के वन97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड को थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का स्टेट्स देने के बाद @paytm हैंडल को पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने नए बैंकों में सीमलेस तरीके माइग्रेट करना होगा जिससे कोई डिसरप्शन पैदा ना हो. थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर सभी मौजूदा यूजर्स के नए हैंडल में शिफ्ट होने तक कोई नया यूजर इस दौरान नहीं जोड़ेगा.
एनपीसीआई यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए जोड़ेगा बैंकर्स
@paytm हैंडल के दूसरे बैंकों में सीमलेस माइग्रेशन के लिए एनपीसीआई हाई वॉल्यूम यूपीआई ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर 4-5 बैंकों को सर्टिफिकेशन प्रदान करेगा. ये कंसन्ट्रेशन रिस्क को कम करने के लिए एनपीसीआई नॉर्म्स के तहत लिया गया फैसला है. आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि जो मर्चेंट्स पेटीएम क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए वन97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक के इलावा एक ये उससे ज्यादा बैंकों के साथ सेटलमेंट अकाउंट्स खोलेगा.
कस्टमर्स को वैकल्पिक व्यवस्था करने की नसीहत
आरबीआई ने कहा कि यूपीआई हैंडल का माइग्रेशन केवल उन्हीं कस्टमर्स मर्चेंट्स पर लागू होगा जो @Paytm यूपीआई हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं. जिनका यूपीआई हैंडल @Paytm के अलावा दूसरा हैंडल है उनपर ये फैसला लागू नहीं होगा. आरबीआई ने कहा कि जिन कस्टमर्स कै अकाउंट या वॉलेट पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ है उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे 15 मार्च 2024 तक दूसरे बैंक के साथ वैकल्पिक व्यवस्था कर लें. आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के तरफ से जारी किए गए जिन कस्टमर्स के पास फास्टटैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स है वे भी किसी परेशानी से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले वैकल्पिक अरेजमेंट कर लें.
कस्टमर्स और पेमेंट सिस्टम को संभावित व्यवधान से बचाने की कवायद
आरबीआई ने कहा कि ये सभी फैसले कस्टमर्स और पेमेंट सिस्टम को किसी भी संभावित व्यवधान से बचाने के लिए लिया गया है. आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की ओर से की गई रेग्यूलेटरी या सुपरवाइजरी कार्रवाई से किसी भी पूर्वाग्रह के की गई है. इससे पहले 16 फरवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पर 29 फरवरी 2024 से जो बंदिशें लगाई थी उसकी मियाद को बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया गया था जिसमें आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दिया था. पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ अनियमितताएं पाई गई थी जिसके बाद सेंट्रल बैंक ने ये आदेश जारी किया था.