Monday, May 20, 2024
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Pannun Murder Plot: ‘चेक गणराज्य कोर्ट से संपर्क करें’, पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट

Khalistani Terrorist Pannun: सिख फॉर जस्टिस (एसजेएफ) के मुखिया गुरपतनंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश का आरोप भारतीय शख्स निखिल गुप्ता पर लगा है.

Gurpatwant Singh Pannun Murder Plot: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कथित हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपी निखिल गुप्ता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक गणराज्य की कोर्ट से संपर्क करें. 

इससे पहले 52 साल के निखिल गुप्ता के परिवार ने कहा था कि उन्हें चेक गणराज्य में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया. परिवार ने चेक अधिकारियों से मदद और हस्तक्षेप के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मांग की थी. 

परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया, “याचिकाकर्ता, एक कानून का पालन करने वाला भारतीय नागरिक है जो प्राग में एक विदेशी जेल में हिरासत में लिया गया है जहां उसके जीवन को गंभीर खतरा है.” खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू को मारने की साजिश में शामिल होने के आरोपी निखिल गुप्ता जून से चेक गणराज्य की जेल में बंद हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस खन्ना ने अगले महीने के लिए सुनवाई निर्धारित की है और कहा है कि इसकी एक प्रति केंद्र सरकार को भी दी जाए. अदालत ने इसे विदेश मंत्रालय के लिए बेहद संवेदनशील मामला माना और जस्टिस संजीव खन्ना ने ये मुद्दा उठाते हुए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी अन्य देश में गिरफ्तारी पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. इसलिए पहले याचिकाकर्ता को उस अदालत के समक्ष जाने का निर्देश दिया जो भारत के बाहर है. अदालत ने मामले को फिलहाल बंद करने से पहले कहा, “हिरासत में लिए गए व्यक्ति (निखिल गुप्ता) ने हलफनामा नहीं दिया है. अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है तो आपको वहां अदालत में जाना होगा.” 

क्या कहा गया है याचिका में?

याचिका में परिवार ने आगे कहा, “30 जून, 2023 से वह चेक अधिकारियों की अवैध हिरासत में हैं जो अमेरिका और भारतीय सरकारों के बीच कथित राजनीतिक प्रतिशोध का सामना कर रहे हैं. उनका तर्क है कि प्राग में शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही प्रक्रियात्मक विफलताओं के कारण प्रभावित हुई है. इसमें गिरफ्तारी वारंट का अभाव, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की कमी और बुनियादी अधिकारों से इनकार शामिल है, जिससे मुकदमा निष्पक्ष नहीं रह गया है.”

चेक गठराज्य की जस्टिस मिनिस्ट्री ने निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी और प्रोविजनल कस्टडी की पुष्टि की है. ये कार्रवाई संयुक्त राज्य अमेरिका के आदेश पर की गई थी. अमेरिका ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाकर उसकी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है.  

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