IPS Officer Sampath Kumar: क्रिकेटर एमएस धोनी की एक याचिका पर आईपीएस अधिकारी संपत कुमार ने हाई कोर्ट ने 15 दिन कैद की सजा सुनाई है लेकिन अपील दायर करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय भी दिया है.
Madras HC On IPS Officer Sampath Kumar: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की ओर से दायर अदालत की अवमानना याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार (15 दिसंबर) को आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन कारावास की सजा सुनाई.
हालांकि जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की बेंच ने संपत कुमार को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया.
धोनी ने उन कथित दुर्भावनापूर्ण बयानों और न्यूज रिपोर्ट्स को लेकर जी मीडिया, संपत कुमार और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था जिनमें दावा किया गया था कि वह 2013 में आईपीएल मैचों की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे.
संपत कुमार ने शुरुआत में आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले की जांच की थी. धोनी ने कुमार समेत प्रतिवादियों को इस मुद्दे से संबंधित उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान जारी करने या प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी.
हाई कोर्ट ने पहले अस्थायी आदेश दिया था और जी मीडिया, संपत कुमार और अन्य को धोनी के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने से रोक दिया था. बाद में जी मीडिया और अन्य ने मानहानि के मुकदमे के जवाब में अपने लिखित बयान दर्ज कराए थे.
लिखित बयानों के बाद, धोनी ने एक अर्जी दायर कर दावा किया था कि संपत कुमार ने अपनी लिखित दलीलों में और भी अपमानजनक बयान दिए हैं. धोनी ने कोर्ट से आग्रह किया था कि कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए. अदालत में एमएस धोनी का प्रतिनिधित्व वकील पीआर रमन ने किया था.