आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद राघव चड्ढा के सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 3 नवंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने चड्ढा को राज्यसभा से उनके सस्पेंशन के मद्देनजर राज्यसभा सभापति से मिलने और बिना शर्त माफी मांगने का सुझाव दिया। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति (राज्यसभा सभापति) पूरे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आगे कदम उठा सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से दिवाली की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करने को कहा।
आप नेता पर दिल्ली सर्विस बिल पर 5 फर्जी साइन कराने का आरोप है। इसके चलते राघव को संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।