Crime News: ठगी का पता चलने के बाद पीड़ित ने इस मामले में सीएम सिद्धारमैया और गृह मंत्री जी. परमेश्वर को एक पत्र लिखकर न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
Karnataka Fraud News: कर्नाटक में बीजेपी एक बार फिर चर्चा में है. पुलिस ने बीजेपी के तीन नेताओं पर रुपये ऐंठने के आरोप में केस दर्ज किया है. आरोप है कि तीनों ने राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान विजयनगर जिले में पार्टी टिकट का वादा करके एक व्यक्ति से कथित तौर पर ₹2.55 करोड़ रुपये ठग लिए. पुलिस इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.
कोट्टूर पुलिस ने सेवानिवृत्त इंजीनियर पी शिवमूर्ति की शिकायत के बाद बीजेपी जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष मोहन कटारिया, स्थानीय नेता रेवना सिद्दप्पा और शेखर पुरूषोत्तम के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कहा कि हमें शिकायत मिली है कि इन बीजेपी नेताओं ने चुनाव के लिए टिकट देने का झांसा देकर शिवमूर्ति को गुमराह किया और उनसे रुपये ऐंठ लिए. तीनों नेताओं ने शिवमूर्ति को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हागरीबोम्मनहल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट देने का वादा किया था.
मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से किया अनुरोध
धोखाधड़ी के बारे में पता चलने के बाद पुलिस को दी शिकायत में शिवमूर्ति ने बताया कि उन्होंने पार्टी गतिविधियों में 65 लाख रुपये खर्च किए हैं. उन्हें जल्द ही अहसास हुआ कि जालसाजों ने टिकट का वादा करके उनसे ₹1.90 करोड़ ठग लिए हैं. उन्होंने कहा कि उनसे 2.55 करोड़ रुपये की ठगी की गई है. शिवमूर्ति ने इस संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री जी. परमेश्वर को एक पत्र लिखकर न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया.
ऐसे हुई ठगी की शुरुआत
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों आरोपियों ने 23 अक्टूबर 2022 को शिवमूर्ति को पुत्तूर के एक बीजेपी नेता शेखर से मिलवाया. इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने बेंगलुरु में कार्यालय में शिवमूर्ति से मुलाकात की. शिवमूर्ति ने अपने लेटर में बताया है कि कतील ने दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर से बीजेपी नेता शेखर के साथ टिकट के मुद्दे पर चर्चा करने की बात स्वीकार की. शिवमूर्ति को फर्जीवाड़े का पता तब चला जब हागरीबोम्मनहल्ली से भाजपा का टिकट बल्लाहुंसी रमन्ना को मिल गया.
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
कोट्टूर के उप-निरीक्षक गीतांजलि के मुताबिक, “शिव मूर्ति की शिकायत पर हमने तीन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 506 (जान से मारने की धमकी देना) और 34 (कुछ व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत केस दर्ज किया है. पूरे मामले की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.”